Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में अभियुक्त तत्कालीन नेशनल गेम आर्गनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष आरके आनंद की याचिका की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया था कि इस मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। घोटाला में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें भी इस मामले में आरोपी बना दिया गया। उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था।
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बाद में जांच के दौरान एसीबी ने उनका नाम इस मामले में जोड़ा है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एसीबी जांच में आरके आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का पर्याप्त सबूत मिला है।
इस मामले में आरके आनंद के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल में राज्य सरकार को 28 करोड़ 38 लाख रुपये नुकसान उठाना पड़ा था। इस मामले में आरके आनंद, पीसी मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी दर्ज की है।