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Ranchi/High Court: फिजिकल एजुकेशन शिक्षक को डबल ग्रेजुएट होना आवश्यक है या नहीं, इस पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

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By CourtNews Desk On 20 Mar, 2025
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट यह निर्धारित करेगा कि फिजिकल एजुकेशन शिक्षक के लिए डबल ग्रेजुएट होने की जरूरत है या नहीं। मामले में सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इस संबंध में अन्ना मेरी एक्का ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि शैक्षणिक योग्यता होने के बाद भी आयोग ने उनका चयन नहीं किया है।

जबकि जेएसएससी की ओर से कहा गया कि यह नियुक्ति फिजिकल एजुकेशन शिक्षक के लिए थी। इसके लिए डबल ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया था। जिसमें अभ्यर्थी को आर्ट्स, साइंस या कामर्स में स्नातक के अलावा फिजिकल एजुकेशन में डिग्रीधारी होना जरूरी था। प्रार्थी फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ग्रेजुएट है। इसलिए उनका चयन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में वह इस बिंदु को निर्धारित करेगा कि फिजिकल एजुकेशन शिक्षक के लिए डबल ग्रेजुएट की जरूरत है या नहीं।

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