Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार मांडर निवासी अभियुक्त होसने उरांव को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उक्त आरोप में 4 जनवरी को दोषी ठहराया दिया था। अभियुक्त पीड़िता का रिश्तेदार है। घटना को लेकर पीड़िता ने मांडर थाना में अप्रैल 2019 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दोषी करार अभियुक्त पर आरोप है कि वह भतीजी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां गया था। वहां से लौटते समय उसने पीड़िता के साथ नदी किनारे ले जाकर जबरदस्ती की थी। साथ ही घटना की जानकारी किसी को नहीं देने को कहा था। घटना के दो दिनों बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।