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रांचीः कुमार गर्ल्स हॉस्टल के मालिक के बेटे समेत चार को कोर्ट ने किया बरी, जाने बरी होने का आधार क्या

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By CourtNews Desk On 30 Jul, 2024
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रांची के न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने 9 साल पुराने मारपीट करने समेत अन्य मामलों में आरोपी कुमार गर्ल्स हॉस्टल के संचालक का बेटा ऋषभ राज समेत चार आरोपियों को सुलह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया है। मामले के तीन आरोपी गार्ड विनय कुमार पांडे, नवीन कुमार सिंह एवं रामाशीष प्रसाद शामिल है। घटना को लेकर महताब आलम ने 4 जुलाई 2015 को लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऋषभ राज ने धोखे से बुलाकर जान मारने की नियत से उसके साथ मारपीट किया और उसके पास मौजूद 40 हजार रुपए का दो मोबाइल और 7700 रुपए छिन लिए। उसने चारों पर लाठी और रॉड से मारने का आरोप लगाया था। मामले के जांच अधिकारी ने घटना को सही पाते हुए 21 जनवरी 2016 को चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में गवाही के दौरान सूचक महताब आलम ने कहा कि न्यायालय के बाहर सुलह हो गया है। अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। मौखिक निवेदन पर अदालत ने साक्ष्य बंद करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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