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गुड न्यूजः रांची यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में एडमिशन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया इनकार

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रांची विश्वविद्यालय में इंटर में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। इंटर में नामांकन लेने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदिवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की अदालत ने कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि हाईकोर्ट के आदेश के पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गयी है, तो वह मान्य नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने 27 जून को रांची विश्वविद्यालय को इंटर में नामांकन लेने का निर्देश देते हुए पोर्टल खोलने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ रांची विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट गयी थी।


सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थी मनीष पटवारी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता नीरज शेखर ने अदालत को बताया कि रांची विश्वविद्यालय ने यूजीसी और नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए इंटर में नामांकन लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब प्रार्थी हाईकोर्ट गया तो कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय से कहा कि यूजीसी के गाइडलाइन के 14 साल बाद तक नामांकन लिया गया है, तो इसे अचानक बंद नहीं किया जा सकता। अदालत को बताया गया कि जैक ने भी सभी विश्वविद्यालयों को नामांकन लेने को कहा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रांची विश्वविद्यालय को नामांकन लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रांची विश्वविद्यालय को छोड़ कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ने एसएलपी नहीं दायर की है। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका निष्पादित कर दी। रांची विश्वविद्यालय की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।

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