Ranchi: राज्य में ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने वालों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दिए गए पूर्व के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी सरकार को दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सिविल सोसाइटी की ओर से अदालत को बताया गया कि निर्धारित समय के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत लोग करते हैं, लेकिन उनकी पहचान गोपनीय नहीं रह पाती। इसके बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग शिकायत करने से बच रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस और सरकार को शिकायत और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को अगली तिथि को कोर्ट के निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया।