Ranchi: Namaz in the Jharkhand Assembly झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां विधानसभा में इसको लेकर भाजपा कड़े तेवर दिखा रही है तो वहीं दूसरी ओर यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में पहुंच गया है।
इस संबंध में प्रार्थी भैरव सिंह की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि विधानसभा परिसर में किसी धर्म विशेष के लिए कक्ष आवंटित करना विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके पीछे 42वें संविधान संशोधन का हवाला दिया गया है।
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अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि संविधान में हुए संशोधन के दौरान जब धर्मनिरपेक्षता का मामला जोड़ा गया तो उसके बाद से राज्य सरकार न तो किसी धर्म को बढ़ाने के लिए कोई कार्य कर सकती है और ना ही उसे संरक्षित करने के लिए।
विधानसभा परिसर जनता के पैसों से बना है ऐसे में स्पीकर द्वारा वहां किसी धर्म विशेष के लिए कक्ष आवंटित ऐसा करना गलत और संवैधानिक है। उनकी ओर से विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने से संबंधित आदेश को निरस्त करने की मांग अदालत से की गई है।
बता दें कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने कुछ दिनों पहले मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए एक कक्ष आवंटित किया था जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल कर रही है।