Ranchi: सिविल कोर्ट रांची की अपर न्यायायुक्त की अदालत ने नाबालिग छात्रा को घर छोड़ने के बहाने सिद्धि विनायक होटल के कमरे में ले जाकर नशे की हालत में बलात्कार करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी मो. तल्हा को राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। कर्बला नगर चर्च रोड निवासी तल्हा उक्त आरोप में 2 मार्च 2025 से जेल में है। उसके खिलाफ दुष्कर्म के साथ पोक्सो एक्ट के तहत लोअर बाजार थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज है।
पीड़िता ने पुलिस को बतायी थी कि 28 फरवरी 2025 को रात 12 बजे ड्रामा बार लालपुर में पार्टी करने के बाद वह अपने दोस्त आदित्य राज और मो. तल्हा के साथ अपने कमरे पर जा रही थी। तीनों एक स्कूटी पर सवार थे और आदित्य राज स्कूटी चला रहा था। लालपुर चौक के पास एक्सीडेंट हुआ जिसमें आदित्य राज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्कूटी से सैमफोर्ड अस्पताल ले गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मो. तल्हा के साथ अस्पताल से निकली। तब उसने घर छोड़ने के बहाने होटल के कमरे में ले गया और घटना का अंजाम दिया।