झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सरकार को रिक्त पदों को भरने और शपथपत्र के माध्यम से अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने खंडपीठ को बताया कि जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और कुछ में स्क्रूटनी का काम भी चल रहा है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने में दो महीने का समय लगेगा। अदालत ने राज्य सरकार के दो महीने के समय के अनुरोध को खारिज कर दिया है और एक महीने के अंदर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, झारखंड में जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों को लेकर बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया था कि जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में अब तक केवल 152 पद ही भरे गए हैं, 184 पद अभी भी रिक्त हैं।