Ranchi News: पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त वीरभद्र गोस्वामी उर्फ बुटरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
प्रमुख बिंदु:
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घटना की तिथि: नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की यह वारदात 1 अप्रैल 2025 को हुई थी।
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दर्ज मामला: इस घटना को लेकर सिल्ली थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।
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दोषसिद्धि और सजा: अदालत ने शनिवार को अभियुक्त को इस मामले में दोषी करार दिया था और मंगलवार को सजा की घोषणा की। अभियुक्त घटना के बाद से ही रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में बंद है।
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अभियोजन पक्ष की भूमिका: मामले की जांच अधिकारी ने ठोस साक्ष्य के साथ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष पीड़िता और अन्य गवाहों की गवाही कराई, जिसके आधार पर यह कड़ा फैसला सुनाया गया।
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अन्य आरोपी बरी: इस पूरे मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।