22 जनवरी को सजा पर सुनवाई, तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Ranchi News: करीब छह साल पुराने 200 किलो गांजा बरामदगी मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। ट्रायल का सामना कर रहे अभियुक्त कामिल और आकाश कुमार को सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है। अब दोनों को दी जाने वाली सजा के बिंदु पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। दोषी करार दिए जाने के बाद जमानत पर चल रहे दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया गया।
क्या है मामला
एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के अनुसार, 4 अक्टूबर 2019 को एनसीबी की टीम ने एक ट्रक से करीब 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। गांजा ट्रक के केबिन और केबिन हुड में छिपाकर रखा गया था। इसी दौरान टीम ने कामिल और आकाश कुमार को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
तीन आरोपी बरी
इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे अन्य आरोपी जावेद, जिशान और इंद्रमणि सेठी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने दोनों दोषी अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध सिद्ध मानते हुए अब 22 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई तय की है।

