Ranchi News: नाबालिग से संबंधित यौन अपराध के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी अभियुक्त सज्जाद अंसारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 40 thousand अर्थदंड भी लगाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से अदालत में पेश हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अभियुक्त 25 सितंबर 2024 से जेल में रहकर मुकदमे का सामना कर रहा था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत अन्य गवाहों की सुसंगत और विश्वसनीय गवाही अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। साथ ही, उपलब्ध दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी अदालत ने विचार किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ किए गए अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगे।

