हाईकोर्ट से शाह ब्रदर्स को राहत, माइनिंग लीज रद करने के मामले में दोबारा आदेश जारी करने का निर्देश
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में खनन कंपनी शाह ब्रदर्स के माइनिंग लीज रद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने शाह ब्रदर्स को राहत देते हुए सरकार को लीज रद करने के आदेश वापस करते हुए फिर से सभी पक्षों को सुनने के बाद 12 सप्ताह के अंदर आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि शाह ब्रदर्स के लीज रद्द करने का आदेश जारी करने में कारणों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण सरकार फिर से सुनवाई कर आदेश जारी करे। चाईबासा समेत अन्य जिलों में माइनिंग का कार्य कर रही कंपनी शाह ब्रदर्स ने माइनिंग लीज रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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शाह ब्रदर्स को चाईबासा जिले में आयरन ओर की माइनिंग मिली थी जिसे राज्य सरकार ने रद कर दिया गया था। इसके बाद शाह ब्रदर्स ने माइनिंग ट्रिब्यूनल का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। अंत में शाह ब्रदर्स ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।