Civil Court News
Ranchi: पीड़ित मुकरा, पोक्सो एक्ट के आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग को बाल श्रम कराने के मामले के आरोपियों पवन कुमार राज एवं करमू स्वांसी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। दोनों आरोपियों पर चुटिया निवासी के दो नाबालिग बेटे को पढ़ाने के नाम पर दीया सेवा संस्थान ने 15 फरवरी 2021 को गुजरात ले गया था।
लेकिन वहां इनलोगों को पढ़ाने की जगह वहां घरेलू कार्य में लगा देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित दोनों बालक पूर्व के बयान से मुकर गया। जिसका लाभ आरोपियों को मिला। दोनों का बयान चुटिया थाना में तैनात एएसआई शैलू कुमारी ने बयान दर्ज किया था। इसके बाद आरोप पवन कुमार राज को गिरप्तार किया गया था।