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INTERMEDIATE STUDENTS NEWS: इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के नामांकन को लेकर तत्काल चांसलर पार्टल खोले रांची विवि – हाईकोर्ट

चांसलर पोर्टल बंद होने की वजह से 12 कालेज के 16 हजार छात्र प्रभावित

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INTERMEDIATE STUDENTS NEWS: झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में इंटरमीडिएट में नामांकन से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कालेजों में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का नामांकन लेने के लिए तत्काल चांसलर पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है। चांसलर पोर्टल बंद होने की वजह से 12 कालेज के 16 हजार छात्र प्रभावित हो रहे थे। इसको लेकर प्रार्थी मनीष पटवारी ने जनहित याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तहत कक्षा नौ से लेकर 12 तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में होना चाहिए। लेकिन राज्य में की प्लस टू के विद्यालय बंद हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने इंटरमीडिएट में दाखिल लेने वाले छात्रों को कालेजों में नामांकन कराने का आदेश दिया था।

लेकिन रांची विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024-26 सत्र के लिए अपने 12 अंगीभूत कालेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं लेने का निर्णय लिया था। रांची विश्वविद्यालय का इंटरमीडिएट में छात्रों का नामांकन नहीं लेने का निर्णय गलत है। इसके बाद अदालत ने रांची विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से चांसलर पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है, ताकि रांची के आसपास के बच्चे इंटरमीडिएट में अपना नामांकन करा सकें।

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