Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त पांच की अदालत ने थाने में तोड़फोड़ और हमला मामले में आरोपी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी के अवलोकन पश्चात अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए बिट्टू मिश्रा को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उस पर 21 सितंबर से घटना को लेकर पंडरा ओपी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एपीपी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बिट्टू मिश्रा और उनके सहयोगियों ने 100 से अधिक लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की, वाहनों और दस्तावेजों को नष्ट किया तथा पुलिसकर्मियों पर हमला किया। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और घटना के दिन राज्य से बाहर था। दोनों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

