Ranchi: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट में अब 13 दिसंबर को होगी सुनवाई
Ranchi: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 29 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को इस मामले में ट्रायल की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर निर्धारित की है। इससे पहले पीएमएलए ( प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) से संबंधित रांची की विशेष अदालत ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन सिंह के घर और दफ्तर से 19.31 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ में ईडी को भारी मात्रा में पैसे और अन्य जगहों पर निवेश के बारे में अहम जानकारी मिली थी। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।