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Ranchi/S Court: सेना जमीन फर्जीवाड़े में कोलकाता कारोबारी अमित कुमार अग्रवाल को सुप्रीम राहत, दो साल दो महीने बाद मिली जमानत

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By CourtNews Desk On 01 Aug, 2025
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 Ranchi: बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी जेल में बंद कोलकाता कारोबारी अमित कुमार अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल एसएलपी को स्वीकार करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है। अमित अग्रवाल को ईडी ने उक्त मामले में 7 जून 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ECIR Case No. 1/2023 सिविल कोर्ट रांची के पीएमएलए कोर्ट में दर्ज है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण सिन्हा की खंडपीठ ने जमानत देने से इनकार के बाद उसने जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पिछले दो साल से जेल में है।

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बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने अमित कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उक्त जमीन फर्जी तरीके से बेची गई है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है।

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