रांचीः नहीं पहुंचा कोई गवाह, कोर्ट ने आरोपी मां-बेटी को किया बरी
रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी शंभू महतो की अदालत ने पैसे की मांग पर घर में मारपीट एवं गाली गलौज करने के मामले के आरोपी मां संगीता शर्मा एवं बेटी अंशुमन शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पांच साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष को अदालत में सबूत पेश करने का काफी मौका दिया गया। लेकिन एक भी गवाह न सूचक चंद्रावती देवी और न ही जांच अधिकारी कोर्ट पहुंचे।
गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी भी किया गया था। एसएसपी को भी लिखा गया था। बावजूद कोई गवाह नहीं पहुंचा। दोनों आरोपी चुटिया थाना अंतर्गत कृष्णापुरी रोड नंबर एक निवासी है। बकाया पैसे की मांग पर दोनों ने मिलकर मारपीट की थी। इस घटना को लेकर चुटिया थाना में 17 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन की ओर से आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी साक्षियों को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने पर्याप्त मौका दिया। बावजूद अभियोजन पूर्णतः विफल रहा।