Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने फर्जीवाड़े मामले में जेल में बंद मानविल श्रीवास्तव को जमानत देने से इनकार किया है। साथ ही उसकी पत्नी नामी निजी स्कूल की शिक्षिका प्रीति सक्सेना को भी अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। दोनों की याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी। इससे शिक्षिका को गहरा झटका लगा है। उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जेल जाने पर आगे क्या होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आरोपी मानविल श्रीवास्तव बीते 24 अप्रैल से मांडर थाना कांड संख्या के एक मामले में जेल में है। उस पर संत अन्ना कॉन्वेंट स्कूल, मांडर में कई लोगों से संपर्क कर झूठा आश्वासन देकर 14 लाख 27 हजार 969 रुपए की ठगी करने का आरोप है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद ने बहस की थी।
स्कूल में संपर्क करके आश्वासन दिया कि उसकी कंपनी ग्रे स्टीवर्ट फैमिली फाउंडेशन एलएलसी, यूनाइटेड किंगडम जरूरतमंदों को अच्छी शिक्षा, घर-आश्रय और वाहन उपलब्ध कराने के लिए दान की व्यवस्था करता है। इन आरोपियों ने झूठे और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन्हें लैपटॉप, दो पहिया वाहन, वाहन आदि के लिए पैसे निवेश करने का प्रलोभन दिया, फिर उनके आश्वासन पर, सूचक और लगभग 11 पीड़ितों ने रांची में भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक में आरोपियों के बैंक खाते में 14,27,969 जमा किया। जमा राशि आरोपियों ने लेकर फरार हो गया। बाद में पीड़ितों को पता चला है कि इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी आदि के कई आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। उसने रांची समेत अन्य कईयों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है।