Ranchi: झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले जेल में बंद छह आरोपी जवानों को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। इससे सभी को गहरा झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बीते तीन मई को याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कविराज, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, निवास कुमार राय और अभिलाष कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। आरोपियों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
सभी आरोपी इंडियन रिजर्व बटालियन-8 के जवान है। सीआईडी ने आरोपियों उक्त मामले में 25 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से जेल में है। बता दें कि 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाए थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और संदेह फैल गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है।