Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 12 की अदालत ने अपने भांजा पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी मो. मुमताज खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गवाही के दौरान आरोपी के भांजा सह सूचक मो. इमरोज पूर्व के बयान से पलट गया। उसने कोर्ट में गवाही में कहा कि घटना 2 सितंबर 2023 की सुबह 7 बजे की है। उसने लिखित रिपोर्ट की पहचान की।
उसने आगे कहा कि उसके और आरोपी, जो रिश्ते में मामा है के बीच मामूली हाथापाई हुई थी। यह केस मैंने कुछ लोगों के उकसावे पर कांके थाना में किया था। उसने प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया और अपने बयान से पलट गया। जिसका लाभ आरोपी को मिला। सिर्फ दो महीने के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया गया। मामले में आरोपी पर अगस्त महीने में आरोप गठित किया गया था।