Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक कड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री पर लगी पाबंदी पर रोक लगा दी है। सितंबर 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार ने राज्य में कोडीनयुक्त कफ सीरप एवं अन्य नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली दवाओं की आपूर्ति व बिक्री को सीमित कर दिया था। इससे पहले बिहार में भी कोडीनयुक्त कफ सिरप व नार्कोटिक्स दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक से सबंधित नोटिफिकेशन पर रोक लगी हुई है।
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने महाऔषधि नियंत्रक (भारत) के पत्रांक-7-5/2017/NCB/01-NCORD दिनांक 20 जनवरी 2022 के निर्देश के आलोक में कोडीनयुक्त कफ सिरप व अन्य नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री पर पाबंदी लगायी थी। जिसमें कहा गया था कि कोडीनयुक्त कफ सीरप एवं अन्य नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों के राज्य में अवस्थित सी.एड.एफ एजेंट्स/डिपो/वितरक (जिन्हें विषयाधीन औषधि सीधे निर्माता से प्राप्त होती है)। अपने थोक विक्रताओं अथवा किसी भी संस्थान को एक बार में किसी भी परिस्थिति में सरकार के द्वारा तय मात्रा से अधिक की बिक्री नहीं करेंगे।
राज्य सरकार के इस अधिसूचना के खिलाफ लेबॉरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड झारखंड हाईकोर्ट चली गयी। जिसपर हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि इस मामले पर पहले से विभिन्न हाईकोर्ट ने इस तरह के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाया हुआ है। जिसे आधार बनाते हुए कोर्ट ने झारखंड सरकार के मेमो न. 1587 (D) दिनांक 28 सितंबर 2022 पर अगले आदेश तक स्थगन आदेश पारित किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी निर्धारित की है।
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