Ranchi: सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इरगु टोली मैदान में 12 फरवरी 2025 को हुई फायरिंग मामले में सिर्फ आठ महीने में फैसला आया। मामले में जेल में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा आरोपी सनी कुमार मेहता उर्फ मंटू मेहता(31) को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपी को पुलिस ने 13 मई को गिरफ्तार किया था। यह फैसला सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। मामला सुखदेव नगर थाना कांड संख्या से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मिथिलेश कुमार ने पुलिस को दिए फर्दबयान में कहा था कि 12 फरवरी 2025 की रात वह अपने दोस्तों के साथ इरगुटोली मैदान में पार्टी कर रहा था।
इसी दौरान सनी मेहता और कुछ अन्य युवक आए और झगड़ा करने लगे। विवाद शांत कराने गए मिथिलेश पर मंटू मेहता ने गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। उसे साथियों ने विटालिया अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां उसके पेट से छर्रा बरामद हुआ। जांच अधिकारी एसआई प्रदीप सवाईया ने जांच पूरी कर आरोपपत्र दायर किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने चार गवाह प्रस्तुत किए, जिनमें शिकायतकर्ता समेत सभी ने घटना में आरोपी की संलिप्तता से इनकार किया। मिथिलेश कुमार ने अदालत में कहा कि पार्टी के दौरान गोली चली, लेकिन उसे नहीं पता कि किसने चलाई। इसी तरह उसकी मां सुनीता देवी, दोस्त विनय मेहता और नागेश्वर साव ने भी पुलिस के बयानों से मुकरते हुए आरोपी की पहचान नहीं की। परिणामस्वरूप अदालत ने सनी कुमार मेहता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया।