high court news

Ranchi/H Court: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा(जेटेट) नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 31 मार्च 2026 तक टेट का आयोजन करने का दिया निर्देश

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 25 Sep, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
image 12
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: राज्य में नौ साल से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा( जेटेट) नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है और इसे गंभीर मामला माना है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट का आयोजन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति के शेष रिक्त पदों पर फिलहाल नियुक्ति करने पर रोक लगा दी और कहा है कि जब तक टेट का आयोजन नहीं हो जाता, तब तक सरकार शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं करे। सुनवाई के दौरान स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था।

See also  Defamation case: वानखेड़े पर निजी हमले पर नवाब मलिक से हाईकोर्ट ने कहा- ट्विटर पर दे सकते हो जवाब तो कोर्ट में भी दो


राज्य में वर्ष 2016 से टेट का आयोजन नहीं करने और टेट पास करने वालों की वैधता आजीवन करने के खिलाफ हाईकोर्ट में हरिकेश महतो एवं अन्य 400 लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वह जेटेट की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट और झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से टेट पास किए हैं वह जेटेट में शामिल नहीं हो सकते।


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया और जेटेट को अनिवार्य कर दिया। नियमावली में कहा गया कि वर्ष 2016 में जिन लोगों ने टेट पास किया है उनकी वैधता आजीवन रहेगी। जबकि पूर्व में यह वैधता सिर्फ सात साल के लिए थी। प्रार्थियों का कहना है कि यह नियम अवैधानिक है और और समानता के अधिकार के खिलाफ है। वर्ष 2016 के बाद राज्य में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। ऐसे में अब दूसरे अभ्यर्थियों के लिए टेट पास करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी सीटेट पास हैं, राज्य में टेट का आयोजन नहीं होने से वह उन्हें टेट पास करने का अवसर नही मिल रहा है। अदालत से सरकार की इस नियम को रद्द करने और टेट का आयोजन करने का निर्देश देने का अदालत से आग्रह किया गया है।

See also  पटना हाईकोर्ट के पास कोरोना काल में बनी चार मंजिला इमारत, अदालत ने कहा- एक माह में तोड़ दो बिल्डिंग

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment