Ranchi: पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के 126 किसानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के धान का पैसा भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि बकाया राशि का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया। इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्दश अदालत ने दिया। मामले की अगले 11 सितंबर को होगी।इस संबंध में आशा देवी ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पलामू के पड़वा प्रखंड किसानों का वित्तीय वर्ष 2021- 22 के धान बिक्री का 50 फीसदी राशि बकाया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि बकाया राशि का भुगतान अगस्त 2024 के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
Ranchi/H Court: धान का पैसा किसानों को भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

