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Ranchi: आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं दिए जाने के ईडी के आवेदन पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

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By CourtNews Desk On 17 Feb, 2025
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IAS Pooja Singhal
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Ranchi: सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध कमाई की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापस के बाद ईडी ने उनको कोई विभाग नहीं दिए जाने के आवेदन सुनवाई हुई। । ईडी की ओर से दिया गया आवेदन पर पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल किया। दाखिल जवाब पर ईडी के वकील ने बहस की। बहस पूरी होने के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पूजा सिंघल ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 21 फरवरी को सुनाएगी।

ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रहीं है। ऐसे में निलंबन मुक्त के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। मालूम हो कि पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत बीते 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। जेल से निकलने के बाद राज्य सरकार ने ढाई साल से अधिक समय से निलंबित चल पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में योगदान दिया है।

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