Ranchi: टेंडर कमीशन से प्राप्त 32.30 करोड़ रुपए नकद बरामदगी मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर 25 नवंबर को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत सुरक्षित आदेश मंगलवार 26 नवंबर को सुनाएगी। इससे पूर्व दोनों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने विरोध किया। बहस में कहा कि मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग करने का ठोस साक्ष्य है।
जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में निर्दोष बताया। दोनों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। संजीव लाल एवं जहांगीर ने मामले में अपने आप को निर्देष बताते हुए 21 नवंबर को याचिका दाखिल की है। बता दें कि ईडी ने 6 मई को छापेमारी के दौरान संजीव लाल व उनका नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32.30 करोड़ रुपए मिले थे।