Ranchi: पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश आएगा अगले सप्ताह
Ranchi: मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी खनन सचिव रही पूजा सिंघल की जमानत पर 20 सितंबर को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत सुरक्षित आदेश 27 सितंबर को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। ईडी के वकील अतीश कुमार ने पूजा सिंघल की जमानत का विरोध किया।
कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में ठोस सबूत है। मामले में गवाही जारी है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने जेल की अवधि को देखते हुए जमानत देने का अनुरोध किया। अदालत ने दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। पूजा सिंघल ने दूसरी बार जमानत की गुहार लगाते हुए 12 सितंबर को याचिका दाखिल की है। मालूम हो कि पूजा सिंघल की जमानत याचिका बीते अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। चार महीने बाद पुन: जमानत की गुहार लगाई गई है।