Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में बुधवार को मॉडर्न जेल मैनुअल बनाने से संबंधित स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। साथ ही जेल में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मॉडर्न जेल मैनुअल नहीं बनाने जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने झारखंड सरकार के गृह सचिव को 28 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को माडर्न जेल मैनुअल बनाने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट को इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया है। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि काफी दिन से मामला लंबित है। लेकिन कुछ काम दिख नहीं रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेल मैनुअल तैयार किया जा रहा है। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी देने को कहा। अदालत ने उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी मांगी थी।