Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फॉरेस्ट गार्ड पर नियुक्ति के लिए नियमावली बना कर 25 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर जानकारी मांगी थी। मंगलवार को अदालत को बताया गया कि रेंज फॉरेस्ट अफसर और असिस्टेंट कंजरवेटिव फॉरेस्ट अफसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गयी है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए सरकार नियमाली बना रही है। संबंधित फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस कारण इसमें अभी समय लगेगा और अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा गया।
इस पर कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी से जानकारी मांगी। जेपीएससी की ओर से बताया गया कि रेंज फॉरेस्ट अफसर और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी माह में पीटी ली गयी है। शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बताया गया कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए सरकार से अधियाचना आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को तीन माह का समय दिया मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर निर्धारित की। बता दें कि लातेहार में हाथियों की मौत की खबरें प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा था कि राज्य में रेंजर और फॉरेस्टर के कितने पद रिक्त हैं। यह पद कब से रिक्त हैं और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।