high court news

Ranchi/H Court: सीनियर डीएसपी से एसपी के पद पर प्रोन्नति पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 06 May, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2025 04 23 at 3.19.47 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमस रामचंद्र राव ने सीनियर डीएसपी से एसपी के पद पर प्रोन्नति पर लगी रोक को हटा दी है। एकलपीठ ने 26 मार्च को प्रमोशन देने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ प्रार्थियों ने खंडपीठ में अपील की थी। इस संबंध में रजतमणि वाखला एवं अन्य ने एकलपीठ में याचिका दायर की थी। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया था कि सरकार ने डीएसपी पद पर तैनात नौ अधिकारियों को एसपी में प्रोन्नति देने के लिए सूची भेजी है। यह सूची गलत है। सूची में तीन डीएसपी शिवेंद्र, राधाप्रेम किशोर, मुकेश महतो का भी नाम शामिल है।

See also  Jharkhand News/Sentence: 204 किलो गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को 12-12 साल की सजा, 3-3 लाख का जुर्माना

इन तीनों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। दागी डीएसपी का नाम प्रोन्नति के लिए सरकार ने भेजा है, जबकि जिन अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं है उनका नाम प्रोन्नति के लिए नहीं भेजा गया है। नियमों के अनुसार जिस अधिकारी पर आपराधिक मामला चल रहा है उसका नाम प्रोन्नति के लिए नहीं भेजा जा सकता। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ खंडपीठ में याचिका दायर की गयी थी। खंडपीठ में प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश उचित नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने रोक हटा ली।

See also  Ranchi/H Court: धान का पैसा किसानों को भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment