Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सिरमटोली सरना स्थल के पास से फ्लाईओवर का रैंप हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दोनों का चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने दायर की है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आदिवासियों का सरना स्थस सिरमटोली में हैं। यहां आदिवासियों के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों में सरना स्थल में काफी भीड़ होती है। रैंप बन जाने से लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। पहले रैंप नहीं था आयोजन सुगमतापूर्वक होता था। फ्लाईओवर का रैंप बना दिए जाने से धार्मिक आयोजनों में काफी परेशानी हो रही है। अदालत से रैंप हटा वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

