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Ranchi/H Court: सहायक आचार्य रिक्ति मामलाः सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंक कोर्ट में करें प्रस्तुत कर्मचारी चयन आयोग

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By CourtNews Desk On 07 Nov, 2025
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Ranchi/H Court: सहायक आचार्य रिक्ति मामलाः सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंक कोर्ट में करें प्रस्तुत कर्मचारी चयन आयोग
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य (सोशल स्टडीज, कक्षा 6 से 8) नन पारा श्रेणी के शेष रिक्त पदों पर परिणाम जारी करने से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया है कि वह उक्त विषय के सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंक कोर्ट में प्रस्तुत करे। कोर्ट ने इसके लिए जेएसएससी को आठ सप्ताह का समय देते हुए यह बताने को कहा है कि शेष रिक्त पदों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को निर्धारित की गयी है।

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इस संबंध में उमाकांत महतो एवं अन्य ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने तर्क दिया कि सोशल स्टडीज (नन पारा) श्रेणी के लिए जेएसएससी ने कुल 2535 सीटों में से केवल 1801 पदों का ही परिणाम जारी किया है, जबकि 734 पद अब भी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं को सफल घोषित कर दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के लिए बुलाया गया था, जहां उनके सभी प्रमाणपत्र सही पाए गए। आयोग ने न तो किसी अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और न ही किसी तरह का आपत्ति आमंत्रण किया। ऐसे में नियम के अनुसार उनका परिणाम जारी होना चाहिए या फिर परिणाम जारी नहीं करने का स्पष्ट कारण बताया जाना चाहिए।

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