Ranchi: शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार और जेएसएससी खंडपीठ में अपील दायर करेगी। गुरुवार को जेएसएससी और सरकार की ओर से जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मेरिट लिस्ट की त्रुटियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी गयी। इस पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अध्यक्षता में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है। आयोग को जेएसएससी की अनियमितताओं की जांच करने और जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा, उनके भरने की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। इन रिक्त पदों पर प्राथमिकता याचिकाकर्ताओं को मिलेगी। कमीशन को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को इसी मामले से जुड़ी करीब 250 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थीं। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से इस मामले में पहले जारी आदेश का हवाला देते हुए उसी आदेश से इन याचिकाओं को भी प्रभावित होने का निर्देश देने का आग्रह किया गया। इस पर सरकार और जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में जो आदेश दिया गया है उसके खिलाफ खंडपीठ में अपील की जा रही है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

