Ranchi News: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद केडिया की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। नवीन केडिया ने अदालत में याचिका दायर कर आगामी 1 जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड (यूके) जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपनी इस गुहार के पीछे अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी (दीक्षांत समारोह) में शामिल होने सहित कई अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें विदेश जाने की राहत देने से साफ इनकार कर दिया।
क्या हैं आरोप और वर्तमान स्थिति?
- मुख्य आरोप: नवीन केडिया पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता (घटिया स्तर) की देसी शराब की आपूर्ति करने का गंभीर आरोप है।
- गिरफ्तारी व जमानत: एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गत 11 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल, नवीन केडिया झारखंड हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं।
2025 से जारी है एसीबी की कार्रवाई
झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पिछले साल 20 मई 2025 से लगातार जारी है। इस पूरे घोटाले में अब तक राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत दो दर्जन से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
डिफॉल्ट बेल का लाभ: इस मामले में एक दिलचस्प कानूनी पहलू यह भी रहा कि गिरफ्तारी के बाद तयशुदा 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल नहीं की जा सकी। इस तकनीकी खामी के कारण मामले के अधिकांश आरोपियों को पहले ही ‘डिफॉल्ट बेल’ (अनिवार्य जमानत) का लाभ मिल चुका है।