Ranchi: बरियातू मौजा के सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद आरोपी तल्हा खान को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। यह जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) की धारा 479 के तहत प्रदान की गई है। यह धारा उन आरोपियों पर लागू होती है, जो जेल में बंद और वह सिर्फ एक ही मामले में आरोपी है। उस लगे धारा में अधिकतम सजा का एक तिहाई जेल में बिता चुका है।
तल्हा खान ईडी को ईडी उक्त मामले में 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। अर्थात् वह मामले में लगातार दो साल चार महीने से अधिक जेल में बिता चुका है। पीएमएलए एक्ट में अधिकतम सजा सात साल है। इसके हिसाब से वह जमानत का हकदार बना। उसकी ओर से सोमवार को ही याचिका दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत प्रदान की। इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपी है।

