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Ranchi: डोरंडा के बिल्डर क्रिस्टोफर बा को 45 लाख रुपए के धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने रखी सजा बरकरार, तीन मामलों के है आरोपी, अपील खारिज

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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता अभियुक्त सचिदानंद स्कूल लेन, कुसाई नामकुम रोड डोरंडा निवासी बिल्डर क्रिस्टोफर बा(55) की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है।इससे बिल्डर के झटका लगा है। क्रिस्टोफर बा को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने सितंबर महीने में 15-15 लाख रुपए के तीन चेक बाउंस के मुकदमे में दोषी पाकर तीनों केस में एक-एक साल की सजा सुनाई थी। साथ ही तीनों केस में 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे सुनवाई पश्चात तीनों अपील खारिज कर दी है।

शिकायतकर्ता के वकील संजय कुमार विद्रोही ने बताया कि हरिहर सिंह रोड निवासी शिक्षिका वैदेही चारी एवं मर्चेंट नेवी में सेवारत उनके पति विवेकानंद चारी से पेशे से बिल्डर क्रिस्टोफर बा ने कुछ वित्तीय आवश्यकता को बताते हुए लोन लिया था। पैसा लेते समय तय हुआ था कि बदले में या तो आरोपी बिल्डर उन्हें एक पूरी तरह से निर्मित रहने को तैयार फ्लैट देगा या पूरी राशि वापस कर देगा। जब फ्लैट तैयार हो गया ते शिकायतकर्ता ने दिए गए पैसे मांगे तो उसने पोस्ट डेटेड 10-10 लाख रुपए का तीन चेक दिया। तीनों चेक बाउंस कर गया। इसके बाद 14 सितंबर 2020 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से शिकायतवाद दर्ज कराया था। कोर्ट में केस को साबित हुआ। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी बिल्डर को सजा सुनाई थी। जिसे न्यायायुक्त की अदालत ने भी बरकरार रखा है।

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