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Ranchi/Charge Sheet: भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में रोहित वर्मा समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, कोर्ट ने लिया संज्ञान

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By CourtNews Desk On 21 Jul, 2025
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Ranchi/Charge Sheet: भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में रोहित वर्मा समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, कोर्ट ने लिया संज्ञान

Ranchi: भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में रोहित वर्मा समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, कोर्ट ने लिया संज्ञान भाजपा नेता इंद्रजीत कुमार अनिल उर्फ अनिल टाइगर हत्याकांड में मामले के अनुसंधान पदाधिकारी ने जांच पूरी करते हुए पांच आरोपियों को खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट में पुरानी रांची निवासी जिशान अख्तर उर्फ जिशू उर्फ अफरीदी उर्फ सरदार, पुंदाग निवासी अमन सिंह, किशोरगंज निवासी मनीष कुमार चौरसिया, हिंदपीढ़ी के सेकेंड स्ट्रीट निवासी अजय रजक उर्फ गोलू उर्फ चुसी एवं थड़पखना निवासी रोहित वर्मा का नाम शामिल है। घटना को लेकर दाखिल चार्जशीट हत्या, आपराधिक साजिश रचने और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत की गई है। पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार किशोरगंज निवासी देवब्रत नाथ शाहदेव, अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा समेत अन्य चार के खिलाफ अनुसंधान जारी रखा गया है। पुलिस ने देवब्रत को ही मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। लेकिन 111 दिनों बाद भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई निर्धारित की है। चार्जशीट में कहा गया है कि जमीन विवाद को लेकर हत्याकांड का अंजाम दिया गया था।

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घटना 26 मार्च की :
अनिल टाइगर की हत्या 26 मार्च 2025 को गोली मारकर कर दी गई थी। उस दिन वह कांके चौक के शिव मंदिर परिसर स्थित ठाकुर होटल में बैठे थे। शाम करीब चार बजे दो अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई थी। घटना को लेकर मृतक की पत्नी लता देवी ने अगले दिन 27 मार्च को कांके थाना में कांड संख्या 90/2025 के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


घटना के बाद एसआईटी गठित:
घटना के बाद विशेष अनुसंधानक दल का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। छापामारी दल में डीएसपी अमर कुमार पांडेय, कांके थाना प्रभारी सुशील कुमार समेत 19 सदस्य शामिल थे। घटना के बाद ही पुलिस ने रोहित वर्मा को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही।

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देवब्रत को हाईकोर्ट मिली चुकी अग्रिम जमानत:
पुलिस ने हत्याकांड के पीछे देवब्रत नाथ शाहदेव का साजिश बता रही है। जैसे ही इस घटना में उसका नाम आया, उसने तत्काल अदालत का रूख किया। सिविल कोर्ट से अग्रिम राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगाई। जहां सुनवाई पश्चात पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।

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