साहिबगंज से जुड़े 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दाहू यादव के बेटे राहुल यादव को जमानत प्रदान कर दी है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दाहू यादव की ओर से अदालत को बताया गया कि मनी लौंड्रिंग मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ईडी उसके पिता को फंसा रही है। पिता की वजह से उसका नाम जोड़ा गया है। वह छात्र है और ऐसे आपराधिक मामले से उसका कोई लेना- देना नहीं है। हाईकोर्ट में सब्यसाची द्विवेदी ने पक्ष रखा था।
अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि 31 जनवरी 2024 को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने दो जनवरी 2024 को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को गैर जमानती वारंट जारी किया था।