रांची के पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को बरियातू के चेशायर होम रोड स्थिति एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त के फर्जीवाड़े में संलिप्त रांची के पूर्व डीसी सह निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन और सरकुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल के मालिक कारोबारी विष्णु अग्रवाल से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। दोनों की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 8 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
दोनों ने 19 जुलाई को मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामला आरोप गठन पर है। जानकारी हो कि छवि रंजन सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में भी आरोपी हैं। इस मामले में वह 4 मई 2023 से जेल में है। चेशायर होम मामले में भी कुछ दिनों बाद उनको रिमांड पर लिया गया। जबकि विष्णु अग्रवाल जमानत पर चल रहा है।