आदित्यपुर मेयर विनोद श्रीवास्तव के निर्वाचन मामले में यथास्थित बनाए रखने का हाईकोर्ट का आदेश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने आदित्यपुर के मेयर विनोद श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की है।

इस संबंध में मेयर विनोद श्रीवास्तव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर शहरी विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी शो-कॉज को चुनौती दी गई थी, जिसमें सचिव की ओर से कहा गया था कि क्यों नहीं आपका चुनाव को रद किया जाए।

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सुनवाई के दौरान मेयर विनोद श्रीवास्तव की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में हुए मेयर चुनाव में विनोद श्रीवास्तव निर्वाचित हुए थे। इसके बाद प्रत्याशी रहे योगेंद्र शर्मा ने विनोद श्रीवास्तव के निर्वाचन को चुनौती दी। याचिका में कहा कि मेयर विनोद ने चुनाव के दौरान दिए जाने वाले शपथ पत्र में कई तथ्यों को छुपाया ऐसे में इनके चुनाव को रद कर दिया जाए।

उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला ट्रिब्यूनल में लंबित था। इस बीच योगेंद्र शर्मा ने शहरी विकास विभाग में इस संबंध में आवेदन दिया था। इस पर शहरी विकास विभाग के सचिव ने मेयर विनोद श्रीवास्तव को शो-कॉज जारी कर दिया। अधिवक्ता जेपी झा ने कहा कि जब चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका अभी सुनवाई के लंबित है, तो किस अधिकार के तहत सचिव ने शो-कॉज जारी किया है।

क्योंकि इस तरह के मामले में शहरी विकास विभाग के सचिव को इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनकी ओर से जारी नोटिस गलत है और उसे रद किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थित बरकरार रखने का आदेश दिया और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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