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दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को राहत नहीं, सजा निलंबित करने से कोर्ट का इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को राहत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सेंगर की याचिका खारिज कर दी। याचिका में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान उसकी सजा निलंबित करने की मांग की गई थी। सेंगर ने इस आधार पर अपनी सजा निलंबित करने की मांग की कि वह पहले ही लगभग 6 साल की सजा काट चुका है और उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि एक बार जब किसी आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो निर्दोषता की धारणा मिट जाती है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कारक रते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।