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Jharkhand News/ No Charge Sheet: शराब घोटाला मामला : 90 दिन की समय-सीमा खत्म, कोर्ट से तीन आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत

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By CourtNews Desk On 13 Jan, 2026
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Ranchi News: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण अदालत ने तीनों आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत का लाभ प्रदान किया।मामले की सुनवाई मंगलवार को Ranchi एसीबी के प्रभारी न्यायाधीश की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में आरोपी डिफॉल्ट बेल के हकदार हैं।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दलीलों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत प्रदान कर दी।डिफॉल्ट जमानत का लाभ पाने वालों में मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश शेडगे उर्फ महेश सीताराम शेडगे, परेश अभेसिंह ठाकुर उर्फ ठाकोर परेश तथा बिक्रम सिंह अभेसिंह ठाकोर उर्फ ठाकोर विक्रमसिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि एसीबी ने तीनों निदेशकों को 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्थित सन स्काई पार्क व वव ब्रिज सोसायटी से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की तारीख के अनुसार 90 दिनों की वैधानिक अवधि 12 जनवरी को पूरी हो गई थी। इसी आधार पर आरोपियों की ओर से डिफॉल्ट जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। अदालत के इस आदेश के बाद तीनों आरोपियों को जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

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