Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोयला घोटाले में मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेव की अदालत ने कोड़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत ने एसएलपी दायर की थी, जिसमें निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मधु कोड़ा केवल चुनाव लड़ने के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वह मामले में दोषी हैं, इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। बता दें कि निचली अदालत ने मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। इसमें उनके साथ पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु भी शामिल थे। सभी आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था।