Money laundering: बहुचर्चित 1.08 करोड़ रुपए के अलकतरा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में जेल में बंद आरोपी मेसर्स नागराज कंस्ट्रक्शन के संचालक नागवंत पांडे को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट से झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग करने का पुख्ता साक्ष्य है।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि सीधा आरोप नहीं है। वह मामले में निर्दोष हैं। दोनों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने बीते 21 जून को अदालत में सरेंडर किया था। जहां से उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। ईडी ने 2021 में मेसर्स कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की थी। अप्रैल 2023 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज अलकतरा घोटाले के केस के आधार पर 1.08 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था।