सजाः रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को जबरदस्ती घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंधन के मामले में दोषी लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पथलकुदवा निवासी मो. इमरान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 28 जून को दोषी पाया था। अभियुक्त ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक युवती को नौकरी लगाने का झांसा देकर अपने साथ घर ले गया और जबरदस्ती की थी।
इस तरह वह कई दिनों तक संबंध बनाता रहा। यहां तक एक दिन लड़की का घर भी पहुंच गया था। जब नौकरी नहीं दिलाई तो लड़की अपने आप को ठगा महसूस करने लगी। इसी घटना को लेकर पीड़िता ने सुखदेवनगर थाना में 16 सितंबर 2016 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस गवाही कराई थी। साथ ही पीड़िता ने गवाही के दौरान घटना का समर्थन किया था। जिसके आधार पर अदालत ने आठ साल पुराने मामले में सजा सुनाई है।