high court

शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 10 माह से है जेल में बंद

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 03 Sep, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 10 माह से है जेल में बंद
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः शराब घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद योगेद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसको जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। वह उक्त मामले में 19 अक्तूबर 2023 से जेल में बंद है। ईडी ने शराब घोटाले को लेकर पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। उस पर बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब कारोबार में लगाने का आरोप है।

बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्यान की अदालत ने पिछले दिनों जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुरक्षित फैसला मंगलवार को सुनाया। पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उसने मई महीने में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

CourtNews Desk

1,848 articles published
See also  झारखंड हाई कोर्ट में कोरोना की दस्तक, 50 कर्मियों का लिया गया सैंपल
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment