बरियातू के चेशायर होम रोड स्थिति एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त के फर्जीवाड़े में संलिप्त पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 8 अगस्त को सुनाएगी।
प्रेम प्रकाश की ओर से मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 19 जुलाई को आरोप मुक्त याचिका दाखिल की गई है। वर्तमान में वह अलग-अलग तीन मामलों में जेल में है। इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन एवं कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर रखी है। दोनों की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई की तारीख निर्धारित है।