रांचीः गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमीन खरीद से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। देवघर में एक जमीन की खरीद मामले में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जिसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूर्व में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से अदालत से कहा गया था कि जमीन खरीद का मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल विवाद से संबंधित है। जमीन खरीदने के लिए एलपीसी के लिए दिए गए शपथ पत्र को फर्जी नहीं कहा जा सकता है।
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उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, इसलिए दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर देना चाहिए। यह भी कहा गया था कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि एलपीसी के शपथ पत्र से पता चलता है कि उसमें हेराफेरी की गई है। इसलिए इस मामले में आपराधिक मामला बनता है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच चल रही है। इसलिए इस समय प्रार्थी की याचिका खारिज कर देनी चाहिए।